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एक्सपायर्ड खाना बेचने वालों पर शिकंजा—FSSAI का बड़ा एक्शन, ई-कॉमर्स कंपनी पर 6 लाख का जुर्माना

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देश में ऑनलाइन खाने-पीने के सामान की बिक्री पर अब सख्ती का दौर शुरू हो गया है। उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतों के बाद Food Safety and Standards Authority of India ने बड़ा कदम उठाते हुए एक्सपायर्ड और खराब खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इस कार्रवाई के तहत एक ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर पर 6 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है, जिसने फूड सेफ्टी नियमों की अनदेखी की।

यह कार्रवाई Delhi में की गई, जहां FSSAI के नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस ने जांच के दौरान गंभीर लापरवाही पाई। जांच की निगरानी आईपीएस अधिकारी Devesh Kumar Mahla ने की, जिसमें सामने आया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सपायर्ड और खराब खाद्य उत्पाद ग्राहकों तक पहुंचाए जा रहे थे। यह न केवल नियमों का उल्लंघन था, बल्कि सीधे तौर पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी था।

शिकायत मिलने के बाद केंद्रीय फूड सेफ्टी अधिकारियों ने विस्तृत जांच शुरू की। इस दौरान यह स्पष्ट हुआ कि Food Safety and Standards Act 2006 के तहत तय किए गए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। मामला आगे बढ़ते हुए Gurugram के अतिरिक्त जिला आयुक्त (ADC) कोर्ट में पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद संबंधित कंपनी पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

FSSAI ने इस कार्रवाई के जरिए साफ संदेश दिया है कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी फूड सेफ्टी के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अथॉरिटी ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर और ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे लाइसेंस, लेबलिंग, स्टोरेज और साफ-सफाई से जुड़े सभी मानकों का सख्ती से पालन करें।

साथ ही, आम लोगों से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें कहीं एक्सपायर्ड या खराब खाद्य सामग्री बिकती नजर आए, तो वे तुरंत इसकी शिकायत करें। इसके लिए Food Safety Connect App और अन्य पोर्टल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके।

यह कार्रवाई एक साफ संकेत है कि अब फूड सेफ्टी को लेकर सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ऑनलाइन सुविधा के नाम पर अगर गुणवत्ता से समझौता किया गया, तो उसका खामियाजा कंपनियों को भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई के रूप में भुगतना पड़ेगा।

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