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खरीफ 2026 हेतु उर्वरक भंडारण एवं वितरण पर प्रतिबंध नहीं

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दुर्ग, 7 मई 2026/ खरीफ वर्ष 2026 के लिए जिले में उर्वरकों के भंडारण और वितरण की स्थिति के संबंध में उप संचालक कृषि, जिला दुर्ग ने बताया कि जिले के सहकारी और निजी केंद्रों में उर्वरकों की बिक्री या वितरण पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। चालू खरीफ सीजन के लिए अप्रैल माह से अब तक निजी खुदरा विक्रेताओं और सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 1425 मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। शासन ने पारदर्शिता बनाए रखने और सभी किसानों को समान रूप से खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मैदानी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। अब उर्वरकों का वितरण कृषकों की भूमि धारिता और फसल की वैज्ञानिक अनुशंसा के आधार पर केवल पॉस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाएगा। सभी निजी विक्रेताओं के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे केवल वास्तविक किसानों को ही खाद बेचें और वितरण के समय किसान का नाम, आधार नंबर, जमीन का रकबा, फसल का नाम और उर्वरक की मात्रा का रिकॉर्ड संधारित करें। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। राज्य शासन किसानों के हित में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और अपनी आवश्यकतानुसार खाद प्राप्त करने के लिए सीधे अधिकृत विक्रय केंद्रों से संपर्क करें।

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