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सही दवा-शुद्ध आहार अभियान अंतर्गत भिलाई की फल मंडी में खाद्य विभाग की दबिश, नशा मुक्ति के लिए लोगों ने ली शपथ

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दुर्ग, 08 मई 2026/ राज्य शासन द्वारा 11 मई तक ही दवा-शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार थीम के अंतर्गत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किये जाने हेतु प्रत्येक जिले में कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है।
औषधि शाखा द्वारा अभियान के चतुर्थ चरण, बारहवें दिवस 08 मई 2026 को जिला स्तरीय स्वापक एवं मनःप्रभावी औषधि एवं एंटीबायोटिक एब्यूज हेत विभिन्न स्थलों पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें आम जनता को औषधियां जिनका नशे के रूप में दूरूपयोग संभव है के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर स्थानीय खाद्य एवं औषधि कार्यालय में सूचना देने हेतु प्रेरित किया गया एवं नशा उन्मूलन के संबंध में शपथ दिलवाई गई साथ ही आम लोगों को एंटीबायोटिक औषधियों के डॉक्टरी सलाह पर ही उपयोग किये जाने हेतु जानकारी दी गई। अन्यथा की स्थिति में इसके हानिकारक प्रभाव से अवगत कराया गया। इसी तरह खाद्य शाखा द्वारा जिले के पावर हाउस, भिलाई स्थित फल मण्डी में संचालित फल विक्रेता फर्मों का जांच/निरीक्षण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किया गया, जिसमें संचालकों को उचित साफ-सफाई के साथ व्यवसाय संचालित किये जाने का निर्देश दिया गया एवं स्टीकर लगे फल को विकय न करने व फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मान्य रसायन का ही उपयोग किये जाने हेतु हिदायत दी गई एवं निर्देशित किया गया कि नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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