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ट्रंप को बड़ा झटका! H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर की अतिरिक्त फीस रद्द, भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को मिली बड़ी राहत

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अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीति को बड़ा झटका देते हुए H-1B वीजा आवेदनों पर प्रस्तावित 1 लाख डॉलर की अतिरिक्त फीस को गैरकानूनी करार देकर रद्द कर दिया है। इस फैसले को भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और टेक कंपनियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि H-1B वीजा का सबसे अधिक लाभ भारतीय इंजीनियरों और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को मिलता है।

मैसाचुसेट्स के बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि संघीय सरकार के पास H-1B वीजा पर इतनी बड़ी अतिरिक्त फीस लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत के इस फैसले ने उन लाखों युवाओं और पेशेवरों की चिंताओं को कम कर दिया है, जो अमेरिका में नौकरी और बेहतर करियर के अवसर तलाश रहे हैं।

दरअसल, ट्रंप प्रशासन ने पिछले वर्ष सितंबर में इमिग्रेशन नियमों को सख्त बनाने के उद्देश्य से H-1B वीजा शुल्क में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। सामान्य परिस्थितियों में H-1B वीजा आवेदन पर सरकारी शुल्क लगभग 2,000 से 4,000 डॉलर तक होता है, लेकिन नई योजना के तहत इसमें 1 लाख डॉलर का अतिरिक्त शुल्क जोड़ने का प्रस्ताव था। यह मौजूदा शुल्क की तुलना में लगभग 25 से 50 गुना अधिक था।

विशेषज्ञों का मानना था कि यदि यह प्रस्ताव लागू हो जाता तो भारतीय आईटी कंपनियों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशी कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करना भी बेहद महंगा हो जाता। इससे भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों के लिए अमेरिका में रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते थे और वैश्विक प्रतिभा प्रवाह पर भी नकारात्मक असर पड़ता।

इस फैसले की पृष्ठभूमि में अमेरिका के 20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर किया गया संयुक्त मुकदमा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में तर्क दिया कि ट्रंप प्रशासन ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसा शुल्क लगाने की कोशिश की है। उनका कहना था कि इमिग्रेशन कानून सरकार को इस प्रकार का अत्यधिक और मनमाना शुल्क लगाने की अनुमति नहीं देता।

अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश लियो सोरोकिन ने मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं की दलीलों से सहमति जताई और अतिरिक्त शुल्क योजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। अदालत ने माना कि सरकार के निर्णय के पीछे पर्याप्त कानूनी आधार नहीं था और यह कदम निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुरूप भी नहीं था।

इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ भारतीय आईटी सेक्टर को मिलने वाला है। हर साल हजारों भारतीय इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट और अन्य तकनीकी विशेषज्ञ H-1B वीजा के माध्यम से अमेरिका में रोजगार प्राप्त करते हैं। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां भी अपनी कुशल कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस वीजा कार्यक्रम का व्यापक उपयोग करती हैं।

अदालत के फैसले के बाद भारतीय आईटी कंपनियों को राहत मिली है, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले भारतीय युवाओं के लिए भी यह सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय से अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में वैश्विक प्रतिभाओं की भागीदारी बनी रहेगी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

ट्रंप प्रशासन की इस योजना को रद्द किए जाने को राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह फैसला दर्शाता है कि अमेरिकी न्यायपालिका इमिग्रेशन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार के फैसलों की कानूनी वैधता की कड़ी जांच करने के लिए तैयार है। आने वाले समय में यह निर्णय अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियों और H-1B वीजा कार्यक्रम से जुड़े अन्य मामलों पर भी प्रभाव डाल सकता है।

फिलहाल भारतीय आईटी पेशेवरों, टेक कंपनियों और अमेरिका में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह फैसला राहत की खबर बनकर सामने आया है। इससे न केवल रोजगार के अवसरों पर सकारात्मक असर पड़ेगा, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी सहयोग और प्रतिभा आदान-प्रदान को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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