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सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए सेल मेडिक्लेम योजना 2026–27 का नवीनीकरण प्रारंभ

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सेल प्रबंधन द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके पात्र आश्रितों के लिए सेल मेडिक्लेम योजना 2026–27 के अंतर्गत नवीनीकरण एवं गैप केस के लिए नवीन पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह योजना 11 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेगी। योजना के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके जीवनसाथी को द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईए) के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की जाएगी, जबकि एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा।

वर्ष 2025–26 में योजना से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मी सेल मेडिक्लेम पेमेंट पोर्टल के माध्यम से, जो एसबीआई ई-पे से एकीकृत है, ऑनलाइन प्रीमियम जमा कर अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कर सकते हैं। वहीं, जो पूर्व कर्मचारी पिछले वर्ष योजना से जुड़े नहीं थे, वे गैप केस के रूप में निर्धारित प्रीमियम चालान के माध्यम से जमा कर तथा आवेदन पत्र भरकर मानव संसाधन–कर्मचारी सेवा कार्यालय, पुराना स्वास्थ्य केंद्र भवन, सेक्टर-5, भिलाई में जमा कर योजना से जुड़ सकते हैं। नवीनीकरण एवं नवीन पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

यह योजना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से सेवानिवृत्त सेल कर्मियों, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता के कारण सेवा से पृथक हुए कर्मचारियों, सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के जीवनसाथियों, 57 वर्ष या उससे अधिक आयु में त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों तथा उनके पात्र जीवनसाथियों के लिए लागू है। योजना के अंतर्गत पूर्व कर्मचारी एवं उनके जीवनसाथी को अलग-अलग सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है।

योजना के अंतर्गत उपलब्ध वेब एवं मोबाइल आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सदस्य ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान, पंजीयन, सदस्यता कार्ड डाउनलोड, नेटवर्क अस्पतालों की जानकारी, प्री-ऑथराइजेशन आवेदन, क्लेम की ऑनलाइन निगरानी तथा व्यक्तिगत विवरण अद्यतन जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही हेल्प डेस्क, टेली-कंसल्टेशन एवं ई-फार्मेसी जैसी सुविधाएं भी पूर्ववत उपलब्ध रहेंगी। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी और विस्तृत सर्कुलर बीएसपी होमपेज और अग्रज संवाद वेबसाइट पर देख सकते हैं।

सेल प्रबंधन ने योजना के लाभार्थियों से अपील की है कि वे नवीनीकरण के दौरान पोर्टल पर दर्ज सभी जानकारियों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें। जिन सदस्यों ने पूर्व में सेल्फ + स्पाउस (बोथ) श्रेणी में पंजीयन कराया था और अब किसी एक सदस्य का निधन हो चुका है, उन्हें नवीनीकरण से पूर्व अपनी श्रेणी को सेल्फ अथवा स्पाउस में अद्यतन कराने की सलाह दी गई है। गैप केस के आवेदकों को निर्धारित आवेदन पत्र, जो सेल की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रीमियम भुगतान के साथ निर्धारित कार्यालय में जमा करना होगा।

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