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Disha Salian Case: दिशा सालियान मौत मामले में CBI जांच का आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने को कहा; 2020 में हुई थी मौत

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मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने संबंधित मामले में FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया है।

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड वेस्ट स्थित एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी। उनकी मौत के महज छह दिन बाद, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत भी मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे।

दिशा के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की दोबारा जांच और CBI जांच की मांग की थी। उन्होंने बेटी की मौत में गंभीर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया था।

हालांकि, पुलिस की अब तक की जांच में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया था। पुलिस ने यह भी कहा था कि जांच के दौरान यौन हमले या किसी तरह की आपराधिक साजिश के प्रमाण नहीं मिले।

पुलिस जांच पर हाईकोर्ट ने उठाए थे सवाल

दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने 2023 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच की प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों को लेकर कई सवाल उठाए।

अदालत ने घटनास्थल के CCTV फुटेज, गवाहों के बयान और पंचनामा सहित जांच के विभिन्न पहलुओं पर सवाल किए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब परिवार ने मौत की परिस्थितियों को लेकर संदेह जताया था, तो FIR दर्ज क्यों नहीं की गई।

मामले में पुलिस ने शुरुआत में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की थी। बाद की जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी बनी जांच का अहम हिस्सा

सुनवाई के दौरान दिशा के पोस्टमॉर्टम को लेकर भी सवाल सामने आए। अदालत को बताया गया कि पोस्टमॉर्टम एक डॉक्टर ने किया था, जबकि संबंधित राज्य दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों में दो डॉक्टरों की आवश्यकता बताई गई थी।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिशा के सिर, हाथ, पैर और छाती पर चोटों का उल्लेख था। रिपोर्ट में सिर की चोट को मौत का कारण बताया गया था।

दूसरी ओर, पुलिस ने अदालत के सामने कहा था कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रेप या यौन हमले के कोई सबूत नहीं मिले। पुलिस का कहना था कि गवाहों के बयान और जांच से मिले तथ्यों के आधार पर दिशा ने खुद इमारत से छलांग लगाई थी।

पिता ने लगाए थे गंभीर आरोप

दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी याचिका में बेटी की मौत को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि दिशा के साथ गैंगरेप और हत्या हुई तथा मामले को दबाने की कोशिश की गई।

इन आरोपों की पुष्टि पुलिस की पिछली जांच में नहीं हुई थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI जांच में इन सभी पहलुओं की नए सिरे से पड़ताल की जाएगी।

दिशा की मौत के छह दिन बाद हुई थी सुशांत की मौत

दिशा सालियान की मौत के छह दिन बाद 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। उस समय उनकी उम्र 34 वर्ष थी।

मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में सुशांत की मौत को आत्महत्या बताया था। बाद में इस मामले की जांच CBI, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) तक पहुंची।

दिशा और सुशांत की मौत के बीच सिर्फ छह दिनों का अंतर होने के कारण दोनों मामले लंबे समय तक सार्वजनिक चर्चा में जुड़े रहे। हालांकि, दोनों घटनाओं के बीच किसी आपराधिक संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

अब CBI जांच से क्या बदलेगा?

हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI को दिशा सालियान की मौत से जुड़े उन सभी पहलुओं की जांच करनी होगी, जिन पर अदालत के सामने सवाल उठे हैं। इसमें घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य, CCTV फुटेज, गवाहों के बयान, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पहले हुई पुलिस जांच की प्रक्रिया शामिल हो सकती है।

अब इस मामले में CBI की जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि दिशा की मौत किन परिस्थितियों में हुई और पहले की जांच में उठाए गए सवालों का क्या जवाब सामने आता है।

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