बलौदाबाजार। कॉलेज आने-जाने वाली छात्रा का कथित तौर पर लगातार पीछा करने, हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर जान से मारने व बदनाम करने की धमकी देने के मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने कार्रवाई की है। सिटी कोतवाली पुलिस ने शिकायत के बाद 23 वर्षीय युवक रोशन सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है।
छात्रा का पीछा कर परेशान करने का आरोप
पुलिस के अनुसार, कॉलेज छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी लगातार उसका पीछा करता था और रास्ते में उसे परेशान करता था। आरोप है कि उसने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की।
शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच
सिटी कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर घटनास्थल का निरीक्षण किया और उपलब्ध साक्ष्यों को जुटाया। इसके बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई।
पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
बाइक और iPhone 13 पुलिस ने किया जब्त
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लाल रंग की मोटरसाइकिल CG 22 R 9895 और iPhone 13 भी जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक, बाइक का इस्तेमाल घटना से जुड़ी गतिविधियों में किया गया था।
आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 78(1), 79 और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेजा गया
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया। कोर्ट के आदेश के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस की इस कार्रवाई को महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े अपराधों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस का सख्त रुख
पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इस मामले में भी शिकायत मिलते ही जांच शुरू कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई।
ऐसी घटनाएं यह सवाल भी उठाती हैं कि छात्राओं और महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर किस तरह सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाए। पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ परिवार और समाज की जागरूकता भी जरूरी है, ताकि पीछा करने, छेड़छाड़ या धमकी जैसी घटनाओं को नजरअंदाज न किया जाए।
पुलिस का संदेश है कि महिलाओं और बालिकाओं को परेशान करने या उन्हें धमकाने की शिकायतों पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।