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छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक! दिव्यांग आरक्षण पर उठे सवाल, सरकार से मांगा जवाब

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Chhattisgarh Teacher Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। हाईकोर्ट ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगों के आरक्षण से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले से 11 अक्टूबर को प्रस्तावित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर भी असर पड़ सकता है।

2,292 पदों पर होनी है भर्ती

राज्य में शिक्षक और सहायक शिक्षक के कुल 2,292 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक पद के लिए परीक्षा 25 अक्टूबर को आयोजित होनी थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम को लेकर अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है।

क्या है पूरा मामला?

राज्य सरकार की ओर से शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को चुनौती देते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती विज्ञापन में आरक्षण के नियमों का उचित पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, जिससे उनके लिए भर्ती में अवसर प्रभावित हो सकते हैं।

पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के आरक्षण पर विवाद

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने अदालत में पक्ष रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का हवाला दिया।

उनका तर्क है कि भर्ती में दिव्यांगों की कुछ श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका लाभ देने की व्यवस्था नहीं है। याचिका में इस स्थिति को समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में चुनौती दी गई है।

हालांकि, ये याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोप हैं। मामले में राज्य सरकार का पक्ष और अदालत के अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच में हुई। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया।

इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे किस तरह बढ़ेगी, यह अदालत के आगामी निर्देशों और सरकार के जवाब पर निर्भर करेगा।

11 अक्टूबर की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस

सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को निर्धारित थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों के सामने परीक्षा की तारीख और आगे की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

परीक्षा स्थगित होने, नई तारीख घोषित होने या भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण को लेकर अभ्यर्थियों को राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी चाहिए।

फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि दिव्यांग आरक्षण से जुड़ी आपत्तियों पर सरकार क्या जवाब देती है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2,292 पदों की भर्ती प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।

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