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आधार कार्ड में नाम बदलने के बदले नियम, छोटी स्पेलिंग से लेकर सरनेम और पूरा नाम बदलने तक जानें क्या है प्रक्रिया

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नई दिल्ली। आधार कार्ड में नाम की छोटी स्पेलिंग गलत है, शादी के बाद सरनेम बदलना है या फिर पूरा नाम बदलने की जरूरत है—हर स्थिति के लिए अब एक जैसी प्रक्रिया लागू नहीं होगी। UIDAI की 18 सितंबर 2026 से लागू नई SOP में नाम में बदलाव को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है।

इसलिए आधार में नाम अपडेट कराने से पहले यह समझना जरूरी है कि बदलाव मामूली है, शादी या तलाक से जुड़ा है या फिर पूरा नाम बदलने की श्रेणी में आता है।

छोटी स्पेलिंग की गलती कैसे सुधरेगी?

UIDAI ने मामूली बदलावों को Minor Name Change की कैटेगरी में रखा है। इसमें नाम की छोटी स्पेलिंग ठीक करना, नाम के शुरुआती अक्षर या शॉर्ट फॉर्म को पूरा लिखना, मिडिल या सरनेम को जोड़ना अथवा हटाना और नाम के क्रम में बदलाव करना शामिल है।

अगर नाम का उच्चारण लगभग समान है लेकिन उसकी अंग्रेजी स्पेलिंग में मामूली अंतर है, तो उसे भी छोटे बदलाव की श्रेणी में रखा जा सकता है। नाम में गलत तरीके से लगाए गए डॉट या कैपिटल और स्मॉल लेटर से जुड़ी गड़बड़ियां भी सुधारी जा सकती हैं।

शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना है तो अलग नियम

शादी या तलाक के बाद आधार में सरनेम बदलने के लिए नई SOP में अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ऐसे मामलों में निर्धारित प्रारूप का Annexure-D शपथ पत्र और पहचान से संबंधित दस्तावेज देने पड़ सकते हैं।

शपथ पत्र में यह स्पष्ट करना होता है कि नाम में बदलाव शादी या तलाक के कारण किया जा रहा है और इससे व्यक्ति की मूल पहचान में परिवर्तन नहीं हो रहा है।

आधार बनाते समय डेटा एंट्री की गलती हुई तो?

कई बार आधार बनवाते समय व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज में नाम सही होता है, लेकिन डेटा एंट्री के दौरान आधार में नाम गलत दर्ज हो जाता है। UIDAI ऐसे मामलों को डेटा एंट्री एरर की श्रेणी में रखता है।

वयस्कों के मामलों में Annexure-B के तहत शपथ पत्र के साथ पहचान या रिश्ते का प्रमाण मांगा जा सकता है। नाबालिगों के लिए अलग प्रावधान और संबंधित दस्तावेज लागू होंगे।

अगर आधार में अंग्रेजी भाषा में नाम सही है, लेकिन स्थानीय भाषा में नाम गलत दर्ज है, तो उसे भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत ठीक कराया जा सकता है।

पूरा नाम बदलने पर गजट नोटिफिकेशन जरूरी

अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा नाम बदलना चाहता है या बदलाव इतना बड़ा है कि उससे उसकी पहचान ही अलग प्रतीत होती है, तो इसे Major Name Change माना जाता है।

ऐसे मामलों में सामान्य नाम सुधार की प्रक्रिया पर्याप्त नहीं होती। UIDAI की जानकारी के अनुसार पूरे नाम में बड़े बदलाव के लिए राज्य या केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन और पुराने नाम से संबंधित पहचान प्रमाण की जरूरत पड़ सकती है।

आधार में नाम अपडेट कराने के लिए क्या करना होगा?

नाम अपडेट कराने की प्रक्रिया को मोटे तौर पर इन चरणों में समझा जा सकता है:

  1. सबसे पहले यह तय करें कि नाम में बदलाव किस कैटेगरी में आता है।
  2. संबंधित कैटेगरी के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाएं।
  3. जहां जरूरी हो, निर्धारित एफिडेविट या डिक्लेरेशन तैयार करें।
  4. नजदीकी आधार एनरोलमेंट/अपडेट सेंटर पर जाएं।
  5. दस्तावेजों के साथ नाम अपडेट करने का अनुरोध जमा करें।
  6. आवश्यक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें।
  7. अपडेट रिक्वेस्ट का Acknowledgement जरूर लें।
  8. इसी जानकारी के आधार पर बाद में अपनी अपडेट रिक्वेस्ट का स्टेटस ट्रैक करें।

ऑनलाइन नहीं होगा नाम अपडेट

नाम में बदलाव के लिए आधार सेंटर जाना जरूरी होगा। यानी छोटी स्पेलिंग की गलती हो या शादी के बाद सरनेम बदलना हो, नाम अपडेट कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी नहीं होगी। संबंधित दस्तावेजों के साथ आधार एनरोलमेंट/अपडेट सेंटर पर जाकर रिक्वेस्ट देनी होगी।

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