छत्तीसगढ़ के दुसरे चरण के मतदान में होगी छुट्टी; बिना वोटर आईडी के दे पाएँगे मतदान…!

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छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर छुट्‌टी का आदेश जारी किया गया है। 17 नवंबर को जहां वोटिंग होनी है उन संबंधित क्षेत्रों में प्रशासन ने सामान्य अवकाश की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों, संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

आदेश में साफ किया गया है कि निजी संस्थानों,औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी, कर्मचारियों को सवैतनिक (सैलरी न काटी जाए) अवकाश दिए जाएंगे। लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग से जोड़ने के लिए ऐसा आदेश जारी किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत ये आदेश जारी हुआ है।

कर्मचारी जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं

प्रदेश में ऐसे कर्मचारी भी हैं जो दूसरे प्रदेशों से आकर काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश, तेलंगाना जहां विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 17 नवंबर और 30 नवंबर को होनी है। वहां जाने के लिए कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी।

कारखानों के लिए ये है निर्देश

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने जहां सप्ताह में सातों दिन कार्य होते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए और जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी -बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए।

मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों या कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा।

बिना वोटर ID भी दे पाएंगे वोट

भारत निर्वाचन आयोग ने 12 ऑपश्नल आईडी वोट के लिए वैलिड किए हैं। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।

बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड को दिखाकर वो वोट कर पाएंगे।

कोई आपके नाम का वोट दे गया तो क्या करें

अगर मतदान केंद्र पहुंचने पर ये स्थिति बने कि आपके नाम पर कोई और वोट कर गया तो भी आप वोट कर पाएंगे। मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारी आपकी पहचान सुनिश्चित करेंगे। आईडी फोटो और जानकारी को जांचा जाएगा, यह तय होने पर कि आप ही असल वोटर हैं आपको अधिकारी खुद टेंडर वोट की सुविधा देंगे। इसमें बैलेट पेपर से मतदान किया जाता है।

टेंडर वोट करने पर क्या पूर्व में दिया गया वोट रद्द होगा ?

नहीं, वोटिंग के दौरान लिस्ट को देखकर पोलिंग बूथ के अंदर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वोट देने वाला व्यक्ति वही है। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति किसी और के नाम से वोट देकर चला जाए तो उसका वोट रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि मशीन यह नहीं बताती कि किस व्यक्ति ने किसे वोट दिया, इसीलिए वह वोट कैंसिल नहीं हो पाता ।

मतदान केंद्र कहां है कैसे पता चलेगा ?

वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से, वोटर हेल्पलाइन एप (Voter Helpline App) एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। इसमें मतदाता अपना मतदाता परिचय पत्र (एपिक) नम्बर डालकर बहुत ही आसानी से अपनी विधानसभा, पोलिंग बूथ एवं मतदाता सूची में सरल क्रमांक पता कर सकते हैं।

क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है ?

इन नंबर्स पर संपर्क किया जा सकता है 1800111950, 180023311950 और 1950

कोई नेता लोगों को रुपयों, शराब, कपड़ों का लालच दे तो क्या करें ?

सी-विजिल ऐप, इस ऐप के जरिए आम लोग चुनावी गड़बड़ी की शिकायत कर पाएंगे। गड़बड़ी की तस्वीर और वीडियो को सीधे निर्वाचन आयोग को भेज सकते हैं। मतदाता को रिझाने के लिए पैसे अथवा उपहार वितरण, भड़काऊ भाषण देने, बिना अनुमति बैनर-पोस्टर लगाने, शराब वितरण, बिना अनुमति सभाएं करने, अनाधिकृत सामग्री परिवहन, प्रचार के समय की समाप्ति के बाद सभा, मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अंदर प्रचार जैसे मामलों की शिकायत इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है।

इन सीटों पर होगी वोटिंग

70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं जिनमें 827 पुरूष, 130 महिला और एक तृतीय लिंग हैं। द्वितीय चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के 1 करोड़ 63 लाख 14 हजार 479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 18 हजार 833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 700 संगवारी मतदान केंद्र हैं जहां सिर्फ महिला मतदान कर्मी ही पदस्थ रहेंगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन के लिए दूसरे चरण में 17 नवम्बर को 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सवेरे आठ बजे से शाम पांच बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। केवल बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नौ मतदान केंद्रों कामरभौदी, आमामोरा, ओढ, बड़े गोबरा, गंवरगांव, गरीबा, नागेश, सहबीनकछार और कोदोमाली में सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा। इनके अलावा बिन्द्रानवागढ़ के शेष मतदान केंद्रों में अन्य 69 विधानसभा क्षेत्रों की तरह सवेरे आठ बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे।

दूसरे चरण में भरतपुर-सोनहत, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अम्बिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार, मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तूरी, अकलतरा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, चंद्रपुर, जैजैपुर, पामगढ़, सराईपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग, अभनपुर, राजिम, बिन्द्रानवागढ़, सिहावा, कुरूद, धमतरी, संजारी-बालोद, डौंडीलोहारा, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे।

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