दो माह पहले सरकंडा थाना क्षेत्र पाम इनक्लेव के फ्लैट से कूदकर एक युवा व्यवसायी ने आत्महत्या कर ली थी। लेनदेन के विवाद में वसूली की खातिर उसे जिला कोंडागांव के फरसगांव से अपहरण करके यहां लाया गया था। मामले में पुलिस ने फ्लैट के मालिक व आरोपी अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया था। उसने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। मामले की गंभीरता और पूर्व आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए सत्र न्यायालय ने उसकी अर्जी खारिज कर दी है।
आरोपी स्वप्निल शर्मा (24 वर्ष) सिविल लाइन क्षेत्र पारिजात कैसल का निवासी है। सरकंडा इलाके के पाम इनक्लेव में भी उसका फ्लैट है। इसी फ्लैट से कूदकर 30 मार्च 2024 को युवा व्यवसायी विपिन अग्रवाल (फरसगांव निवासी) ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को जांच में पता चला, कि मामला लेनदेन का है। उधार की रकम वसूली के लिए आरोपी स्वप्निल शर्मा व सोनू मंगेश्कर कार सीजी-10,बीक्यू-5770 में फरसगांव से विपिन का अपहरण करके उसे यहां ले आए थे। उसे पाम इनक्लेव के फ्लैट में बंद करके रखा था।
इस प्रताड़ना से उसने कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने धारा 306, 347 व 364,34 के तहत आरोपी स्वप्निल और सोनू को गिरफ्तार किया था। स्वप्निल के खिलाफ पूर्व में भी सिरगिट्टी, सिविल लाइन व सरकंडा थाने में अपराध दर्ज है। इसमें आर्म्स एक्ट व धारा 420 का मामला भी है। आपराधिक रिकार्ड व मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पूर्व सह आरोपी सोनू की जमानत भी इसी अदालत से खारिज की जा चुकी है।