जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिर्क्सल के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक आईटीसी रिवर्सल के मामलें की सारी जानकारी जीएसटी पोर्टल पर 30 नवंबर तक अपलोड करना होगा।
यदि व्यापारी जानकारी अपलोड नहीं करता है तो फिर बाद में क्लेम नहीं कर पाएगा। 30 नवंबर तक अपलोड जानकारी को 31 दिसंबर तक अपडेट कर सकेंगे।
अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी और व्यापारी बाद में कभी भी आईटीसी रिवर्सल के बाद क्लेम दोबारा कर लेते थे। आईटीसी दो तरह की होती है पहली तो फाइनल है और दूसरी जिसे क्लेम करके रिवर्स किया जाता है। क्योंकि कुछ नॉर्म्स पूरे नहीं हुए होते। इसे बाद में क्लेम कर लिया जाता है। रिवर्सल का एक कारण है कि व्यापारी को इनवॉइस तो मिल जााए पर साल की डिलीवरी बाद में हो। माल खरीदने के बाद व्यापारी 180 दिन में पेमेंट न कर पाए। माल की खरीद के बाद सप्लायर टैक्सजमा न करें। इन मामलों में आईटी रिवर्स करके बाद में क्लेम होती है। यदि व्यपारी ऐसी आईटीसी क्लेम कर ले जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है तो इसकी जानकारी भी रिवर्सल के बाद पोर्टल पर देनी होगी। एसजीएसटी, आईजीएसटी और सीजीएसटी तीनों की जानकारी सहित पोर्टल पर डज्ञटा दर्ज करना होगा। जानकारी 30 नवंबर तक नहीं अपलोड की तो आईटीसी लैप्स हो जाएगा। सिस्टम में सही जानकारी उपलब्ध हो इसके लिए बदलाव हुए हैं।
अशोक झाबक सीए