दुर्ग जिले में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे डीजे और साउंड बजाने पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने आदेश दिया है यदि सार्वजनिक स्थलों में कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के आदेश के बाद भिलाई नगर निगम इसे लेकर एक्टिव हो गया है। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने इस पर कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन किया है। ये टीम निगम क्षेत्र में एक्टिव रहेगी। शिकायत मिलते ही टीम वहां पहुंचेगी। यदि टीम को मानक से अधिक तेज आवाज में साउंड या डीजे बजाते हुए कोई मिला तो उसके खिलाफ जुर्माना या जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए निगम ने जोनवार ऐसे स्थलों को सूचीबद्ध कर टीम द्वारा प्रतिबंधित किया है। रात 10 बजे इन स्थलों की जांच के लिए टीम गठित की गई है। नोडल अधिकारी इस कार्रवाई की जानकारी लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक मे कार्य प्रगति की रिपोर्ट देंगे। इस ऑनलाइन बैठक में अपर आयुक्त, जोन आयुक्त, सभी विभाग प्रमुख, अभियंता जोन के अधिकारीगण शामिल रहे।
इन स्थलों पर लगी तेज ध्वनि पर रोक
निगम आयुक्त के मुताबिक भिलाई निगम क्षेत्र में संचालित होटल कैफे, विवाह भवन, सार्वजनिक स्थल पर रात 10 बजे के बाद डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बैन किया गया है। आने वाले समय में जल्द ही जिला प्रशासन द्वारा शासकीय स्कूल, अस्पताल, कार्यालय भवनों के आस पास के स्थल को साईलेंट जोन भी घोषित किया जाएगा।
कार्रवाई को लेकर बुलाई गई बैठक
तेज आवाज वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कार्रवाई को लेकर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सोमवार को एक वर्चुअल बैठक भी ली है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बताया कि कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिले मे ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम लगाया जाना है।
शहर को किया जाएगा घुमंतू पशुओं से मुक्त
इस बैठक के दौरान आयुक्त ने निगम क्षेत्र में घूमने वाले पशुओं को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पूरे शहर को धुमंतू पशुओं से मुक्त करना है। इसके लिए उन्होंने रोकाछेका संकल्प अभियान के नोडल अधिकारी को निर्देश दिया कि सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में ऐसे स्थलों की पहचान कर सूची बनाए, जहां सड़क पर मार्केट क्षेत्र में झुण्ड में जानवर बैठते हैं।
ऐसे पशुओं को पकड़ कर ग्रामीण गोठान मे रखा जाना है। उन्होंने जीई रोड से लगे सर्विस रोड मे अवैध कब्जा, सेकंड हैण्ड वाहनों को बिक्री, सर्विसिंग सेंटर, वाहन मेकेनिक के कब्जे से बेदखली करने कि कार्रवाई के संबंध में जानकारी भी मांगी।