स्वास्थ्य विभाग की औचक जांच में शहर के तीन हेल्थ सेंटरों के पास लाइसेंस नहीं मिले हैं। नर्सिंग होम एक्ट के नोडल डॉ. अनिल कुमार शुक्ला के मुताबिक तीनों सेंटरों के विरुद्ध मिली शिकायत के बाद सोमवार को उनके साथ उनकी पूरी टीम क्रमवार सभी हेल्थ सेंटरों के दस्तावेज चेक की।
इनमें जेल रोड का वी. वाई निजी हॉस्पिटल, भिलाई-3 की क्रमश: डॉ. सिनोरा गर्ग और डॉ. केसी बाघ की शिवानी आरोग्य निकेतन क्लिनिक शामिल है।
ऐसे में उन्होंने सभी को तीन कार्य दिवस के भीतर सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने और लाइसेंस हासिल करने तक सेंटर बंद रखने निर्देश दिए हैं। उनके मुताबिक तीन सेंटरों के बारे में अलग-अलग नाम के व्यक्तियों ने उनके यहां पत्र भेज शिकायत की है। शिकायत मिलने पर वह जांच करने पहुंचे तो सभी के सभी बिना लाइसेंस संचालित मिले हैं। अफसरों ने आगे और भी अस्पतालों की जांच की जाएगी।