शहर में छोटे गृह उद्योगों की संख्या बढ़ रही है। जानकारी के आभाव में बहुत से लोगों को पंजीयन करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकी इनके पंजीयन करवाने की प्रक्रिया बहुत सरल और अनिवार्य है। छोटे खाद्य संबंधित गृह उद्योग जैसे की पापड़, आचार, मसाले, नमकीन आदि जैसे खाद्य पदार्थो की बिक्री के लिए खाद्य विभाग से पंजीयन करवाना जरुरी है। पंजीयन करवाने के लिए foscos.fssai.gov.in की वेबसाइट पर लॉगिन कर आवेदन करना होता है।
वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद लघु उद्योग या गृह उद्योग के प्रोपराइटरशिप रेजिस्ट्रेशन के लिए प्रोप्राइटर का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल/रेंट एग्रीमेंट/प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही वाटर टेस्ट रिपोर्ट की जानकरी देनी अनिवार्य होती है। आवेदन में नाम, पता और फूड कैटेगरी की दी गई जानकरी सही होनी चाहिए। इसके बाद विभाग द्वारा फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर द्वारा सारे दस्तावेजों और उद्योग से संबंधित सारी जानकरी की जांच की जाती है उसके बाद आवेदक को पंजीयन दिया जाता है। यदि लघु उद्योग या गृह उद्योग का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से काम है तो इसके लिए 100 रुपए का शुल्क देना होता है। यदि वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से ऊपर है तो इसके लिए 3,000 का शुल्क देना होता है। इसके साथ ही पंजीकृत उद्योगों को खाद्य पदार्थो के पैकेट पर उद्योग से जुडी सारी जानकारी व कस्टमर केयर नंबर देने अनिवार्य होता है। सभी खाद्य उद्योगों को अपने प्रोडक्ट के पैकेट पर नुट्रिशन वैल्यू, लाइसेंस नंबर और एक्सपायरी डेट की जानकरी देना जरूरी होता है। ऐसे नहीं करने पर छोटे उद्योगों या गृह उद्योगों पर 50 हजार तक का जुरमाना लगाया जा सकता है वही बड़े उद्योगों पर 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। इस लिए छोटे उद्योगों या गृह उद्योगों का बिना रजिस्ट्रेशन करवाए संचालित नहीं करना चाहिए।
सर्वेश यादव सहा. खाद्य नियंत्रक.