कालाबाजारी के खिलाफ छापेमारी, भारी मात्रा में सिलेंडर जब्त
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ जिला खाद्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है।
बमलेश्वरी गैस एजेंसी पर छापेमारी करते हुए विभाग की टीम ने:
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39 भरे हुए एलपीजी सिलेंडर
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1575 खाली घरेलू गैस सिलेंडर
बरामद किए हैं। इस छापेमारी के बाद जिले में हड़कंप मच गया है।
️ लगातार मिल रही थीं शिकायतें, अधिकारियों ने की निर्णायक कार्रवाई
जिला खाद्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा ने जानकारी दी कि:
“घरेलू गैस सिलेंडरों को अधिक दामों में बेचने और उनके अवैध भंडारण की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। जांच के बाद इन शिकायतों की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर यह छापा मारा गया।”
जांच में पाया गया कि बमलेश्वरी गैस एजेंसी बिना अनुमति और रिकॉर्ड के भारी संख्या में सिलेंडरों का भंडारण कर रही थी, साथ ही उनकी अनधिकृत बिक्री की आशंका भी जताई गई है।
अन्य दुकानों में भी कार्रवाई, रेगुलेटर और पाइप भी जब्त
केवल एक ही एजेंसी नहीं, शहर की दो अन्य दुकानों में भी घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और बिक्री की जानकारी मिली। इन दुकानों से:
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12+ सिलेंडर (भरे व खाली)
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19 गैस कनेक्शन कार्ड
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रेगुलेटर, प्रेशर पाइप और अन्य उपकरण
बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि शहर में एलपीजी की कालाबाजारी का नेटवर्क फैला हुआ है।
⚖️ क्या हैं नियम? और किस पर लगेगा शिकंजा?
घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी (LPG) सिलेंडर का व्यावसायिक या अनधिकृत उपयोग पूर्णतः अवैध है। भारत सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों के नियमों के अनुसार:
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घरेलू सिलेंडर को बेचने या स्टोर करने के लिए लाइसेंस जरूरी होता है।
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बिना वैध दस्तावेज़ या अनुमति के भंडारण Explosives Act और Essential Commodities Act का उल्लंघन माना जाता है।
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दोषी पाए जाने पर एजेंसी का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है, साथ ही जुर्माना और जेल तक का प्रावधान है।
️ जनता को चेतावनी और अपील
खाद्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे:
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घरेलू सिलेंडर का केवल निर्धारित उपयोग करें।
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किसी दुकान या व्यक्ति द्वारा संदिग्ध रूप से गैस बेचते देखें तो तत्काल सूचना दें।
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कालाबाजारी में भागीदारी न करें, क्योंकि यह गैरकानूनी और जानलेवा दोनों है।
सार्वजनिक सुरक्षा का मामला
एलपीजी सिलेंडर का अनधिकृत और असुरक्षित भंडारण केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी है। सिलेंडरों के फटने या रिसाव से भारी विस्फोट, आगजनी और जान-माल का नुकसान हो सकता है।
निष्कर्ष: प्रशासन सख्त, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा
बलौदा बाजार में खाद्य विभाग की यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि राज्य सरकार गैस कालाबाजारी के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस नीति” पर काम कर रही है। दोषी पाए गए डीलरों और दुकानों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।