“छत्तीसगढ़ में नया हाईवे, लेकिन अब नहीं खरीद सकेंगे जमीन! प्रशासन ने जारी किया प्रतिबंध”!

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केंद्रीय जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार रायपुर से सारंगढ़ तक नेशनल हाइवे 130 यी का निर्माण करने के साथ ही उसे फोरलेन किया जा रहा है। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए केंद्र सरकार की राज्य सरकार को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। रायपुर क्षेत्र में करीब 51 किमी सड़क का निर्माण होगा।

जमीन अधिग्रहण होने से पहले रायपुर कलेक्टर ने आसपास के संबंधित इलाकों में जमीन की खरीदी-बिक्री बैन कर दी है। नए आदेश तक धरसींवा तहसील के निमोरा-1, घनेली-1, रांवाभाठा, सिलतरा, गिरौद, टेकारी, परसुलीडीह बड़ौदा, दोंदेखुर्द, दोंदेकला, मटिया, जरौदा निलजा, सारागांव, रायपुर तहसील में आमासिवनी, मंदिरहसौद तहसील में सेमरिया-2, नरदहा, खरोरा तहसील मंे बरौंदा, कुर्रा, बंगोली, मुर्रा, नारघा, माठ, खरोरा, बुडेरा, केवराडीह केसला सिर्री, कनकी, पाड़ाभाठ, खपरीडीह खुर्द, आरंग तहसील में भैंसा, भठिया, खोरसी और खैरा गांव में जमीन की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। इसकी जानकारी सभी संबंधित अफसरों को दे दी गई है।

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