“आपकी प्राइवेट फोटो या वीडियो इंटरनेट पर लीक? यहां जानें कैसे करें शिकायत और हटवाएं पोस्ट”

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 सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उतना ही डिजिटल प्राइवेसी का खतरा भी बढ़ गया है। कई बार ऐसा होता है कि किसी की निजी तस्वीर या वीडियो बिना उसकी इजाजत के ऑनलाइन लीक कर दी जाती है। ये स्थिति मानसिक तनाव बढ़ा देती है और पहचान के साथ सोशल रेपुटेशन को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति में आने पर कुछ बातें जाननी जरूरी हैं, जिससे तस्वीर/वीडियो को तत्काल हटवाया जा सके।

अगर कोई तस्वीर या वीडियो आपकी जानकारी के बिना फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी वेबसाइट पर डाल दी गई है, तो ये साइबर क्राइम के तरह आता है। भारत में IT एक्ट और साइबर लॉ आपको ऐसे मामलों में सुरक्षा उपलब्ध कराता है। आइए जानें कैसे आप इस तरह की परेशानी से जल्दी और असरदार तरीके से निपट सकते हैं।

 

सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें

आपको अगर ये जानकारी लगी है कि किसी ने आपकी फोटो या वीडियो को बिना आपकी अनुमति के अपलोड कर दिया है तो सबसे पहले उसका स्क्रीन शॉट लें। इसके बाद उसका यूआरएल सेव कर लें। ये सबूत आपकी शिकायत के दौरान बहुत काम आएंगे।

वेबसाइट/सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करें

फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर “Report” या “Flag as inappropriate” का विकल्प मौजूद होता है। यहां आप “Privacy Violation” या “Harassment” वजह का ऑप्शन चुनकर रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। कई मामलों में प्लेटफॉर्म 24 से 48 घंटे में आपत्तिजनक कंटेंट हटा देता है।

 

गूगल से हटवाना है तो करें यह

अगर कोई लिंक गूगल सर्च में दिखाई दे रही है, तो आप गूगल के रिमूव आउटडेटेड कंटेंट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही, गूगल प्राइवेसी कम्पलेंट फॉर्म भरकर भी परेशानीभरा कंटेट हटाने की मांग कर सकते हैं।

साइबर सेल में दर्ज करें शिकायत

मामला गंभीर होने पर अपने नजदीकी साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराएं। आप www.cybercrime.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। शिकायत के साथ सबूत (स्क्रीनशॉट, लिंक, टाइम स्टैंप) ज़रूर ऐड करें।

 

लीगल नोटिस और FIR का विकल्प

यदि मामला गंभीर रूप ले चुका है या वायरल हो चुका है, तो आप आरोपी को लीगल नोटिस भेज सकते हैं। इसके साथ ही इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं।

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