रायपुर, 07 अगस्त 2025
जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम तिरसोंठ के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक श्री चैतराम यादव को अनाधिकृत अनुपस्थिति और विद्यालय में शराब सेवन जैसे गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
ग्रामीणों की शिकायत पर हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई कलेक्टर जशपुर श्री रोहित व्यास के ग्राम भ्रमण के दौरान ग्रामीणों द्वारा की गई मौखिक शिकायतों के आधार पर की गई। ग्रामवासियों ने बताया कि श्री यादव लगातार विद्यालय में शराब सेवन कर पहुंचते हैं, जिससे स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कलेक्टर ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तुरंत निलंबन की अनुशंसा की थी।
अनाधिकृत अनुपस्थिति और शराब सेवन की पुष्टि
प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, श्री यादव 16 जून से 23 जून और 5 जुलाई से 8 जुलाई 2025 तक बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे।
साथ ही शैक्षिक समन्वयक (रघुनाथपुर), ग्राम पंचायत तिरसोंठ के सरपंच एवं शाला विकास समिति अध्यक्ष द्वारा तैयार 8 जुलाई के पंचनामा में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि श्री यादव नियमित रूप से शराब के नशे में विद्यालय आते हैं।
यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का स्पष्ट उल्लंघन है और शासकीय सेवक के मर्यादित आचरण के विपरीत माना गया है।
⚖️ तत्काल निलंबन एवं मुख्यालय निर्धारित
उपरोक्त गंभीर कदाचरण के आधार पर श्री चैतराम यादव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बगीचा नियत किया गया है, जहाँ वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।