सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर स्टेटहुड पर केंद्र से 8 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी

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तारीख: 14 अगस्त 2025

मामला क्या है?

  • जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।

  • मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की बेंच ने पहलगाम आतंकी हमले का ज़िक्र करते हुए कहा — “जमीनी हकीकत नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते”

️ केंद्र सरकार की स्थिति

  • सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता:

    • सरकार स्टेटहुड बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    • लेकिन क्षेत्र की “विचित्र परिस्थितियों” पर ध्यान देना ज़रूरी।

    • विस्तृत जवाब के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा।

याचिकाकर्ताओं की मांग

  • शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद मलिक ने याचिका दायर की।

  • मांग: 2 महीने के भीतर राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश

  • सीजेआई का जवाब: “यह फैसला संसद और कार्यपालिका को लेना है”

पृष्ठभूमि — अनुच्छेद 370

  • 5 अगस्त 2019: विशेष दर्जा खत्म।

  • 11 दिसंबर 2023: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा।

  • कोर्ट ने सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव और जल्द स्टेटहुड बहाल करने का आदेश दिया था।

⏭️ आगे क्या?

  • अगली सुनवाई: 8 हफ्ते बाद

  • तब केंद्र को स्टेटहुड बहाल करने की स्पष्ट टाइमलाइन पेश करनी होगी।

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