तारीख: 14 अगस्त 2025
मामला क्या है?
-
जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
-
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की बेंच ने पहलगाम आतंकी हमले का ज़िक्र करते हुए कहा — “जमीनी हकीकत नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते”।
️ केंद्र सरकार की स्थिति
-
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता:
-
सरकार स्टेटहुड बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
-
लेकिन क्षेत्र की “विचित्र परिस्थितियों” पर ध्यान देना ज़रूरी।
-
विस्तृत जवाब के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा।
-
याचिकाकर्ताओं की मांग
-
शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद मलिक ने याचिका दायर की।
-
मांग: 2 महीने के भीतर राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश।
-
सीजेआई का जवाब: “यह फैसला संसद और कार्यपालिका को लेना है”।
पृष्ठभूमि — अनुच्छेद 370
-
5 अगस्त 2019: विशेष दर्जा खत्म।
-
11 दिसंबर 2023: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा।
-
कोर्ट ने सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव और जल्द स्टेटहुड बहाल करने का आदेश दिया था।
⏭️ आगे क्या?
-
अगली सुनवाई: 8 हफ्ते बाद।
-
तब केंद्र को स्टेटहुड बहाल करने की स्पष्ट टाइमलाइन पेश करनी होगी।