SC ने E20 पेट्रोल पर याचिका खारिज की

Spread the love

CJI बोले: बाहर का कोई हमें पेट्रोल नहीं सिखाएगा

क्या हुआ:
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की 20% इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) नीति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि भारत खुद तय करेगा कि देश में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होगा।

याचिका में दावे:

  • अप्रैल 2023 से पहले बनी गाड़ियों के लिए E20 हानिकारक बताया गया।

  • इंजन में जंग, माइलेज कम और मेंटेनेंस महंगा होने का आरोप।

  • इथेनॉल-फ्री पेट्रोल का विकल्प और स्पष्ट लेबलिंग की मांग।

  • कीमत में कमी न होने पर सवाल।

कोर्ट का स्टैंड:

  • भारत की ईंधन नीति पर बाहरी दबाव अस्वीकार्य।

  • सरकार का 2025-26 तक E20 रोलआउट प्लान बरकरार।

  • लेबलिंग और जानकारी देने पर जोर।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *