धमतरी ट्रिपल मर्डर-दुष्कर्म मामला: बिलासपुर हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने धमतरी जिले के ट्रिपल मर्डर और दुष्कर्म मामले में आरोपी जितेंद्र ध्रुव की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।


घटना का विवरण

यह जघन्य घटना जुलाई 2017 की है। तरसींवा गांव, धमतरी में आरोपी ने एक ही परिवार के तीन सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी थी।

  • आरोपी ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म किया।

  • महिला के पति और छोटे बेटे की हत्या कर दी गई।

  • बड़ा बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसने बाद में आरोपी की पहचान गवाह बनकर की।


वारदात का तरीका

रात के समय आरोपी ने सेंधमारी कर घर में प्रवेश किया।

  1. पहले पति पर हमला कर हत्या कर दी।

  2. जब बाकी परिवार जागा तो उन पर भी हथौड़े से हमला किया।

  3. महिला को गंभीर रूप से घायल करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।

  4. वारदात को लूट के इरादे से अंजाम दिया।

इस घटना में तीन लोगों की मौत हुई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल होकर बचा।


अदालत का निर्णय

  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए और एफएसएल जांच, बरामद हथियार और गवाहों की गवाही मामले में निर्णायक साबित हुई।

  • विशेष रूप से घायल बड़े बेटे की प्रत्यक्षदर्शी गवाही पर कोर्ट ने भरोसा जताया।

  • हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्त गुरु की डिविजन बेंच ने कहा कि आरोपी को दी गई उम्रकैद की सजा बरकरार रहेगी।

  • घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक सबूत और गवाहों के बयान आरोपी की संलिप्तता को पूरी तरह साबित करते हैं।


यह मामला छत्तीसगढ़ में सख्त न्याय और कानूनी कार्रवाई की मिसाल बन गया है।

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