48 घंटे तक एयर टिकट फ्री कैंसिलेशन! DGCA ला रहा हवाई यात्रियों के लिए नया नियम, 30 नवंबर तक सुझाव आमंत्रित

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अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद प्लान बदल जाने से परेशान हो जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। DGCA (डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) ने एक नया ड्राफ्ट नियम पेश किया है, जिसके तहत यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी चार्ज के टिकट कैंसिल या संशोधित करने की अनुमति मिल सकती है।

इन नियमों पर अंतिम फैसला लेने से पहले DGCA ने जनता और इंडस्ट्री से 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं।


नए नियम को आसान भाषा में ऐसे समझें:

1. 48 घंटे का ‘लुक-इन पीरियड’

  • टिकट बुकिंग के बाद यात्रियों को मिलेगा 48 घंटे का समय सोचने का मौका।

  • इस दौरान आप बिना कोई चार्ज दिए टिकट कैंसिल या रीशेड्यूल कर सकते हैं।

  • नाम में गलती है? तो 24 घंटे के भीतर मुफ्त सुधार कराया जा सकेगा।

  • मेडिकल इमरजेंसी होने पर भी रिफंड का प्रावधान रहेगा।


2. रिफंड की जिम्मेदारी सीधे एयरलाइंस की होगी

  • टिकट चाहे एयरलाइन की वेबसाइट, ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से बुक की गई हो—रिफंड एयरलाइन को ही देना होगा।

  • सभी रिफंड 21 वर्किंग डेज के भीतर प्रोसेस किए जाएंगे।


3. टिकट में बदलाव करेंगे? तो सिर्फ किराए का फर्क देना होगा

  • कोई रद्दीकरण शुल्क नहीं लगेगा, सिर्फ फेयर डिफरेंस (किराए का अंतर) चुकाना होगा।

  • ये सुविधा तब लागू होगी जब उड़ान की तारीख:

    • डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए कम से कम 5 दिन दूर हो

    • इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 15 दिन दूर हो


अभी क्या स्थिति है?

  • फिलहाल भारत में 48 घंटे फ्री कैंसिलेशन की कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है।

  • हर एयरलाइन अपने हिसाब से कैंसिलेशन चार्ज तय करती है।

  • ट्रैवल एजेंट या पोर्टल से टिकट बुक करने पर रिफंड मिलने में काफी देरी होती है।

  • DGCA का नया प्रस्ताव इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश है।


इस बदलाव से किसको क्या फायदा या नुकसान?

लाभ किसे? कैसे फायदा होगा?
यात्रियों को बिना चार्ज कैंसिलेशन, तेज रिफंड, गलतियों में सुधार का मौका
एयरलाइंस को ट्रांसपेरेंसी से ग्राहक का भरोसा बढ़ेगा
ट्रैवल एजेंट्स/पोर्टल्स नियम साफ होंगे, विवाद कम होंगे

⚠️ लेकिन कुछ एयरलाइंस को डर है कि इससे उनकी कमाई (Revenue) पर असर पड़ सकता है।


अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से प्रेरित

  • अमेरिका और यूरोपीय देशों में 24 घंटे फ्री टिकट कैंसिलेशन का नियम पहले से लागू है।

  • भारत में अगर यह नियम लागू होता है, तो यात्रियों के लिए यह एक बड़ी राहत और यात्रा स्वतंत्रता का कदम साबित होगा।

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