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Dormant Account: बैंक अकाउंट 10 साल से बंद पड़ा है? बिना एक रुपया गंवाए ऐसे होगा दोबारा चालू

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अगर आपका बैंक अकाउंट लंबे समय से बिना किसी लेनदेन के पड़ा है, तो सावधान होना जरूरी है। बैंक ऐसे खातों को नॉन-ऑपरेशनल मानकर 10 साल तक ट्रांजैक्शन न होने पर डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय घोषित कर देते हैं। यह सिर्फ सेविंग अकाउंट ही नहीं बल्कि करंट अकाउंट और कई बार वर्षों से बिना क्लेम किए पड़े फिक्स्ड डिपॉज़िट पर भी लागू होता है। एक बार डॉर्मेंट होने के बाद न एटीएम चलता है, न UPI, न नेट बैंकिंग — आपका अकाउंट पूरी तरह से लॉक हो जाता है।

दिलचस्प बात यह है कि RBI लगातार बैंकों को निर्देश देता है कि वे ग्राहकों से संपर्क करें, लेकिन फिर भी लाखों खाते सालों तक यूं ही पड़े रहते हैं। राहत की खबर यह है कि डॉर्मेंट अकाउंट को दोबारा एक्टिव करवाना पूरी तरह संभव है—वह भी बिना एक भी पैसे का नुकसान उठाए।

डॉर्मेंट अकाउंट दोबारा कैसे होगा चालू?
खाता रिएक्टिवेट करने की प्रक्रिया KYC अपडेट से शुरू होती है। इस काम के लिए आपको अपनी होम ब्रांच में जाना ही पड़ेगा; ऑनलाइन तरीका उपलब्ध नहीं है।
आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए—

  • आधार कार्ड

  • पैन कार्ड

  • नई पासपोर्ट साइज फोटो

  • अगर पता बदल गया है तो नया एड्रेस प्रूफ

बैंक आपकी पहचान वेरिफाई करता है, KYC अपडेट करता है और 100 रुपये जैसी छोटी ट्रांजैक्शन—जमा/निकासी—कराने के बाद अकाउंट को फिर से एक्टिव कर देता है। आम तौर पर यह काम 2 से 5 दिनों में पूरा हो जाता है।

क्या इसके लिए बैंक कोई चार्ज लेते हैं?
RBI के नियम बिल्कुल साफ हैं—केवल डॉर्मेंट होने की वजह से बैंक कोई शुल्क नहीं ले सकते।
हाँ, अकाउंट चालू होने के बाद SMS चार्ज, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी या पहले से जुड़े चेकबुक शुल्क बाद में दिखाई दे सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर पुराना है, ईमेल बदल चुका है या आपका सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा, तो प्रक्रिया थोड़ी लंबी भी हो सकती है।

10 साल से भी ज्यादा हो गए? घबराएं नहीं—पैसा फिर भी सुरक्षित
अगर अकाउंट 10 साल से भी ज्यादा समय तक नहीं चलता, तो बैंक आपका पैसा RBI के Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) में ट्रांसफर कर देता है।
लेकिन आपका पैसा वहां पूरी तरह सुरक्षित रहता है।
डॉर्मेंट अकाउंट पहले रिएक्टिवेट करें, फिर बैंक आपके दस्तावेज RBI को भेजता है और जांच पूरी होते ही आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। बस यह प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली होती है।

सवाल-जवाब में आसान समझ
सवाल: क्या डॉर्मेंट अकाउंट ऑनलाइन एक्टिव हो सकता है?
जवाब: नहीं। RBI ने फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य किया है।

सवाल: सिग्नेचर बदल गया हो तो?
जवाब: बैंक नया सिग्नेचर लेता है और जरूरत पड़ने पर नोटराइज्ड घोषणा भी मांग सकता है।

सवाल: क्या पैसा सुरक्षित रहता है?
जवाब: हां, 10 साल बाद भी आपका पैसा सुरक्षित है और RBI फंड से वापस मिल जाता है।

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