Dry Day: दिल्ली के 12 वार्डों में लगातार 4 दिन शराब बिक्री पर रोक, एमसीडी उपचुनाव के चलते आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश

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दिल्ली में एमसीडी के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव की वजह से एक बार फिर ड्राई डे लागू कर दिया गया है। आबकारी विभाग ने नियम 52, दिल्ली आबकारी नियम 2010 के तहत स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उपचुनाव वाले वार्डों में शराब की बिक्री 28 नवंबर की शाम से बंद रहेगी। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक मतदान वाले क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।

ड्राई डे की अवधि इस बार चार दिन तक फैली हुई है। 28 नवंबर की शाम 5:30 बजे से लेकर 30 नवंबर तक शराब की सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। मतदान समाप्त होने पर 30 नवंबर की शाम 5:30 बजे दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन 3 दिसंबर को मतगणना के दिन फिर से पूरे क्षेत्र में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आबकारी विभाग ने साफ कहा है कि आईएमएफएल से लेकर देशी शराब तक, सभी लाइसेंसधारी विक्रेताओं को आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा और प्रवर्तन टीमें लगातार निगरानी करेंगी।

उपचुनाव वाले वार्डों में प्रतिबंध लागू होने के कारण जिन इलाकों में प्रभाव पड़ेगा, उनमें मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-बी, दिचाऊं कलां, नारायणा, संगम विहार-ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर शामिल हैं। ये सभी वे इलाके हैं जहां 30 नवंबर को एमसीडी के उपचुनाव होने हैं, इसलिए प्रशासन ने शराब की बिक्री पर रोक को अनिवार्य किया है। बाकी दिल्ली में शराब की बिक्री पूरी तरह सामान्य रहेगी और कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

चुनाव के दौरान ड्राई डे लागू करना हमेशा से सुरक्षा व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इससे मतदान क्षेत्रों में निष्पक्षता बनाए रखने, भीड़ और उपद्रव की संभावनाओं को कम करने और मतदाताओं के वातावरण को शांत और सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। दिल्ली में एक बार फिर वही व्यवस्था अपनाई गई है, और उपचुनाव वाले वार्डों में चार दिनों के इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

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