डिजिटल दौर में बढ़ते दुरुपयोग के बीच मशहूर अभिनेता Jr NTR को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर अहम आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना किसी भी डिजिटल या व्यावसायिक प्लेटफॉर्म पर नहीं किया जा सकेगा। इस फैसले को आज के एआई और डीपफेक के दौर में एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।
जूनियर एनटीआर ने अदालत का दरवाजा तब खटखटाया था, जब उन्होंने सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान के लगातार हो रहे गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई। याचिका में उन्होंने कहा था कि एआई से बने फर्जी वीडियो, डीपफेक और एडिटेड कंटेंट न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को भी गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए पर्सनैलिटी राइट्स को स्पष्ट रूप से संरक्षित करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के तहत यदि किसी प्लेटफॉर्म को वैध शिकायत मिलती है, तो उसे ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाना, ब्लॉक करना या उसकी पहुंच सीमित करनी होगी। इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय होती हैं, खासकर उन मामलों में जहां किसी सेलिब्रिटी की पहचान का दुरुपयोग किया जा रहा हो।
इस फैसले के बाद जूनियर एनटीआर ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि डिजिटल युग में पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए यह एक बेहद जरूरी और संरक्षणात्मक कदम है। साथ ही उन्होंने इस कानूनी लड़ाई में सहयोग करने वाले वकीलों का भी धन्यवाद किया।
वर्कफ्रंट की बात करें तो जूनियर एनटीआर हाल ही में अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म ‘वॉर 2’ को लेकर चर्चा में रहे, जो यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। आने वाले समय में वह निर्देशक प्रशांत नील की फिल्म ‘ड्रैगन’ में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ रुक्मिणी वासंत मुख्य भूमिका में होंगी। यह फिल्म माइथ्री मूवी मेकर्स और एनटीआर आर्ट्स के बैनर तले बन रही है।