IRCTC Scam: तेजस्वी यादव की याचिका पर हाईकोर्ट का संज्ञान, CBI को नोटिस; 14 जनवरी को अगली सुनवाई

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आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री Tejashwi Yadav को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम मोड़ आया है। आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया। यह नोटिस न्यायमूर्ति Swarn Kanta Sharma की पीठ ने जारी किया है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 14 जनवरी तय की है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल निचली अदालत के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। पीठ ने यह भी कहा कि अंतरिम सुरक्षा (इंटरिम रिलीफ) के सवाल पर अलग से विचार किया जाएगा। नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाए, उसके बाद स्थगन समेत अन्य मुद्दों पर दलीलें सुनी जाएंगी।

गौरतलब है कि इस मामले में Lalu Prasad Yadav भी पहले ही निचली अदालत के आरोप तय करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। अब पिता और पुत्र—दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई 14 जनवरी को निर्धारित की गई है।

मामले की पृष्ठभूमि की बात करें तो आरोप 2004 से 2009 के बीच के हैं, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। जांच एजेंसी का दावा है कि पटना और पुरी स्थित आईआरसीटीसी के होटलों के ठेके कथित तौर पर करीबी लोगों को दिए गए और बदले में रिश्वत या जमीन लेने की बात सामने आई। Central Bureau of Investigation ने 2017 में लालू परिवार के सदस्यों समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की थी।

अब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव—दोनों ने अंतरिम राहत की मांग के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। 14 जनवरी की सुनवाई में यह साफ होगा कि कोर्ट अंतरिम सुरक्षा पर क्या रुख अपनाता है और आगे की प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी।

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