26 और 30 जनवरी को रायपुर में मांस-मटन पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

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गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर रायपुर शहर में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। महापौर के निर्देश पर 26 जनवरी और 30 जनवरी को नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मांस-मटन की दुकानें और बूचड़खाने बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह फैसला सार्वजनिक भावनाओं के सम्मान और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। इन दोनों पावन तिथियों पर शहर में किसी भी रूप में मांस-मटन की बिक्री या आपूर्ति की अनुमति नहीं होगी। आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए Raipur Municipal Corporation ने निगरानी तंत्र को सक्रिय कर दिया है।

नगर निगम के अनुसार, सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करेंगे। केवल दुकानों ही नहीं, बल्कि होटलों और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि कहीं भी नियमों का उल्लंघन न हो। महापौर की ओर से यह भी साफ किया गया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई दुकानदार या होटल संचालक मांस-मटन बेचते हुए पाया गया, तो सामग्री जब्त की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने शहर के सभी दुकानदारों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेश का पूरी तरह पालन करें। प्रशासन का कहना है कि इस सहयोग से न केवल कानून-व्यवस्था बनी रहेगी, बल्कि गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक भावनाओं का भी सम्मान सुनिश्चित होगा।

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