EPFO ने जारी किए निर्देश; डेट-ऑफ-बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड नहीं होगा मान्य, सिर्फ पहचान के लिए होगा आधार कार्ड….

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एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) अब आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानेगा। EPFO ने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के वैलिड डाक्यूमेंट्स की लिस्ट से आधार कार्ड को हटाने का फैसला यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के आदेश के बाद लिया है।

22 दिसंबर 2023 को UIDAI ने निर्देश जारी कर कहा था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी व्यक्ति पहचान का सत्यापन करने के लिए हो सकता है, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ का सबूत नहीं है। UIDAI ने कहा था कि जन्म तिथि के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेजों की लिस्ट से आधार कार्ड को हटा दिया गया है।

पहचान और निवास के प्रूफ लिए है आधार कार्ड
UIDAI ने अपने सर्कुलर में कहा था कि आधार एक विशिष्ट 12 अंकों की आईडी है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। यह पूरे देश में आपकी पहचान और स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्य है। इस पर डेट ऑफ बर्थ दी गई है पर इसे बर्थ प्रूफ के तौर पर उपयोग नहीं किया जाए।

डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड डाक्यूमेंट्स

  • जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार की ओर से जारी किया जन्म प्रमाण पत्र
  • मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट
  • स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो
  • सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र
  • आयकर विभाग की ओर से जारी किया गया पैन कार्ड
  • सरकार की ओर से जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट
  • सिविल सर्जन की ओर से जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट

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