छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। न्यायालय ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतक के बेटे प्रेम साय राठिया ने तमनार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 20 जनवरी 2021 की दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच वह काम से बाहर गया हुआ था। घर पर उसके पिता मनबोध राठिया, भतीजा हेम कुमार और अवन्ति राठिया मौजूद थे।
जमीन बिक्री को लेकर हुआ विवाद
इसी दौरान मनबोध राठिया और उसके बड़े भाई सोनसाय राठिया के बीच जमीन बिक्री को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी सोनसाय राठिया ने टांगी से मनबोध के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तत्कालीन उप निरीक्षक चक्र सुदर्शन जायसवाल ने साक्ष्य एकत्र कर आरोपी के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
इस मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी सोनसाय राठिया को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। प्रकरण में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।