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रजिस्ट्री में हेराफेरी…:बंगला छिपाया, जमीन घटाई 452 को नोटिस,14 करोड़ के स्टाम्प ड्यूटी की चोरी

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रजिस्ट्री कराने के दौरान जमीन, मकान, फ्लैट, फॉर्म हाउस, बंगलों की गलत जानकारी देने वाले अब बुरे फंस रहे हैं। पंजीयन विभाग 2014-15 से 2025-26 तक हुई रजिस्ट्रियों की जांच करा रहा है। कलेक्टर गाइडलाइन के बदले नियम और कई तरह की छूट के बाद विभाग की ओर से एक नई ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट बनाने के दौरान ही कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। जिन रजिस्ट्रियों पर ऑडिटर को संदेह हो रहा है या जिन रजिस्ट्रियों पर किसी भी तरह की शिकायत है उनकी जांच विस्तार से की जा रही है। अभी तक रायपुर में 452 को नोटिस दी जा चुकी है। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने रजिस्ट्री के दौरान अपनी संपत्ति की गलत जानकारी देकर 14 करोड़ से ज्यादा की स्टांप शुल्क की चोरी की है।

जिला पंजीयक रायपुर ने इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर दी है। नोटिस तारीख से 15 दिन के भीतर बकाया शुल्क का भुगतान करना है, जो भी ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करने के साथ ही उसकी नीलामी भी कराई जाएगी।

जिन लोगों ने नोटिस देने के बाद भी बकाया स्टांप शुल्क जमा नहीं किया है उनकी संपत्ति कुर्क भी हो रही है। अभी तक करीब 16 लोगों की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। इन सभी लोगों को बकाया शुल्क जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।

20 जून के बाद भी रकम नहीं मिलती है तो ऐसी संपत्तियों की नीलामी कराई जाएगी। अफसरों का कहना है कि अभी करीब दो हफ्ते तक शुल्क जमा करने का इंतजार किया जाएगा, इसके बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रजिस्ट्री कराने के दौरान जिन्होंने भी जानकारी छिपाई है उन पर बकाया शुल्क वसूल करने के साथ ही जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।

संपत्ति की नीलामी की जाएगी इंड्स बेस्ट मेगा फूड पार्क प्रालि नई दिल्ली के डायरेक्टर सत्यपाल सिंधू और रोहतक हरियाणा निवासी पुनीत बुरा ने अभनपुर के जामगांव में 1.34 हेक्टेयर जमीन खरीदी। दस्तावेज में जमीन कम बताई और मौके पर ज्यादा निकली। दोनों से 7.85 लाख की वसूली की जाएगी। फिलहाल उनकी संपत्ति कुर्क कर दी गई है। बकाया ड्यूटी अदा नहीं किया तो संपत्ति की नीलामी की जाएगी।

मोहलत के बाद वसूली होगी अग्रोहा कॉलोनी रायपुरा में रहने वाले रूपेश कुमार चौबे ने रजिस्ट्री के समय जमीन और मकान की जानकारी गलत दी। उन पर 7.83 लाख का स्टांप शुल्क बकाया निकला। इनकी संपत्ति को कुर्क कर 15 दिन का समय दिया गया है, बकाया शुल्क जमा करने। दी गई मोहलत में रकम जमा नहीं की जाती है तो संपत्ति को नीलाम कर शुल्क वसूल किया जाएगा।

होटल और फॉर्म हाउस वालों ने भी की गड़बड़ी पंजीयन विभाग के अफसरों ने बताया कि फॉर्म हाउस और होटल वालों ने भी गड़बड़ी की है। होटल वालों ने अपने कमरे कम कर दिए तो फॉर्म हाउस वालों ने कमर्शियल निर्माण करवाकर उसे कृषि बना दिया। ऐसी सभी रजिस्ट्रियों की भी जांच हो रही है। इनको नोटिस भी दे रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने शहर से लगे गांवों में या आउटर में निर्माण करवा लिए हैं। ऐसे सभी निर्माणों का भौतिक सत्यापन भी कराया जा रहा है।

इस तरह की गड़बड़ी आ रही है सामने जमीन पर मकान बना है, लेकिन रजिस्ट्री खाली प्लॉट की करा दी। सिंचित जमीन को बंजर बताकर रजिस्ट्री करा ली। खेती भी छिपाई। मौके पर जमीन ज्यादा थी, लेकिन रजिस्ट्री के दौरान उसे कम दिखाया। बंगलों व मकान के साइज व फ्लोर को कम करके रजिस्ट्री करवा ली। स्टांप शुल्क बचाने वार्डों और गांवों से लगी जमीन के नक्शे तक बदले। सड़क पर स्थित जमीन को 20 मीटर अंदर दिखाकर गाइडलाइन बदली।

गड़बड़ी तो मौके पर जांच

रजिस्ट्री में गड़बड़ी करने वाले और स्टांप शुल्क की चोरी करने वालों की पहचान की जा रही है। जिस भी रजिस्ट्री में गड़बड़ी मिल रही है वहां मौके पर जाकर जांच की जा रही है। अभी तक 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली के लिए 452 लोगों को नोटिस जारी की जा चुकी है। अभी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। -विनोज कोचे, मुख्य जिला पंजीयक रायपुर

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