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जिस महीने पेंशनर की उम्र बढ़ी उसी माह से ज्यादा पेंशन नहीं दे रहे बैंक

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भिलाई – शासन का आदेश है कि जिस माह वरिष्ठ पेंशनरों की निर्धारित आयु पूरी होगी, उसी माह से उन्हें पेंशन में बढ़ी हुई राशि बढ़ाकर पेंशन देना है। लेकिन शहर के कई बड़े-बड़े नामी बैंक वृद्धजनों के पेंशन में भी काटा मार रहे है। समय पर उन्हें शासन की योजना का लाभ नहीं दे रहे है। इससे वृद्धजनों को एक माह के पेंशन में नुकसान उठाना पड़ रहा है। दुर्ग जिले में औसतन 6 हजार से ज्यादा ऐसे पीड़ित हैं। चिंता की बात यह है कि वृद्धजनों को अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। इसके लिए वे बैंक के चक्कर काट रहे है। शिकायत कर रहे है। बैंक को शासन के आदेश की कापी भी दिखा रहे है। बावजूद कोई पहल नहीं हो रही है।

सरकारी नियम के अनुसार जिस महीने पेंशनर 80, 85, 90, 95 या 100 वर्ष की आयु पूरी करता है, उसे उसी महीने की पहली तारीख से अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने का प्रावधान है। दैनिक भास्कर ने मामले को पड़ताल की तो पीड़ित भिलाई निवासी वरिष्ठ पेंशनर डॉ. उमाशंकर पटैरिया मिले। उन्होंने बताया कि सरकारी निर्देश का बैंक पालन नहीं कर रहे हैं। इसकी शिकायत की है। वे पिछले एक साल से वृद्जनों के लिए संघर्ष कर रहे है। पिछले बार भी उन्हे लाभ नहीं मिला था और इस वर्ष भी वैसा ही हुआ। इसलिए उन्होंने मामले की शिकायत आरबीआई और शासन से की।

.शासन के आदेश को जानिए क्या है : शासन ने 14 अगस्त 2025 को आदेश जारी किया था। जिसमें वृद्ध पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को अति​ि​रक्त पेंशन का लाभ प्रदान करने कहा था। आदेश के तहत 80 से 85 वर्ष की आयु में मूल पेंशन का 20 प्रतिशत, 85 से 90 वर्ष में 30 प्रतिशत, 90 से 95 वर्ष में 40 प्रतिशत और 95 से 100 वर्ष में 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान है। 100 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर मूल पेंशन के बराबर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलती है।

अगर समस्या हो तो यहां पर कर सकते है शिकायत इस तरह का मामला आने पर कलेक्टर जनदर्शन, सीएम हेल्पलाइन 1076 में शिकायत कर सकते है। सा​थ ही पेंशनर्स केंद्रीय पेंशन शिकायत पोर्टल : https://pg portal.gov .in/, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग में शिकायत कर सकते है। बैंक से जुड़ी शिकायत पहले संबंधित बैंक में शिकायत करें। समाधान नहीं होने पर आरबीआई कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम https://cm s.rbi.org. in/ और आरबीआई हेल्पलाइन: 14440 पर कॉल कर शिकायत संबंधी सहायता व जानकारी प्राप्त कर सकते है। शिकायत करते समय पीपीओ नंबर, बैंक खाता, जन्मतिथि, आयु पूरी होने का महीना, उस महीने की पेंशन स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और बैंक में की गई शिकायत का विवरण लगाएं।

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